27 मार्च, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ़्तारी पर भाजपा की राजनैतिक हथियार ईडी केजरीवाल जी के वकीलों और हाई कोर्ट के सवालों का कोई जबाव नहीं दे सकी। ईडी ने जबाव देने के लिए कोर्ट से समय माँगा।
इस विषय में प्रेस कॉन्फ़्रेंस के माध्यम से साझा करते हुए वरिष्ठ आप नेता व कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि, आज दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ़्तारी पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में 2 महत्वपूर्ण चीजें निकलकर आई। सबसे महत्वपूर्ण- जब अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि ये गिरफ़्तारी ग़ैरक़ानूनी, ग़ैर लोकतांत्रिक है। ये गिरफ़्तारी राजनीति से प्रेरित है, इस गिरफ़्तारी के पीछे कोई प्रमाण नहीं है। इसपर ईडी के पास कोई जबाव नहीं था।
उन्होंने कहा कि, वो ईडी जी पिछले 2 साल से इसकी जाँच कर रही है। इसकी जाँच में सैकड़ों अफ़सर लगाए है। वो ईडी जो हज़ारों जगह रेड कर चुकी है। वो ईडी जो बार-बार कोर्ट में आकर कहती है कि, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलनी चाहिए, संजय सिंह को बेल नहीं मिलनी चाहिए, विजय नायर को बेल नहीं मिलनी चाहिए। आज उस ईडी के पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों और हाई कोर्ट के सवालों का कोई जबाव नहीं था।
आतिशी ने कहा कि, आज ईडी ने कोर्ट से जबाव देने का समय माँगा। इसका सीधा ये मतलब है कि अब ईडी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएगी, कुछ गवाहों पर दबाव बनाएगी कि वो अरविंद केजरीवाल जी के ख़िलाफ़ गवाही दें ताकि ईडी कोई भी झूठी-सच्ची बात कोर्ट के सामने रख सके।
उन्होंने कहा कि, आज पूरे देश ने देख लिया कि जो ईडी 2 साल से जाँच कर रही थी, उसके पास अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों का और कोर्ट के सवालों का कोई जबाव नहीं था। इसलिए ईडी ने कोर्ट से समय माँगा।
आतिशी ने कहा कि, आज दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई से निकली दूसरी महत्वपूर्ण चीज कोर्ट के आदेश से बहुत स्पष्ट रूप से ये निकलकर आई है कि, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ़्तारी पर सवाल उठाया है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर के पैरा 15 में इस गिरफ़्तारी की वैधानिकता पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि ये गिरफ़्तारी ग़ैर-क़ानूनी हो सकती है, ग़ैर-लोकतांत्रिक हो सकता है, राजनीति से प्रेरित हो सकती है।
उन्होंने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हथियार ईडी द्वारा जिस तरीक़े से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ़्तार किया गया है। आज उस गिरफ़्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सवाल उठाया है। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को सिर्फ़ एक सप्ताह का समय दिया है, जिसमें ईडी को कोर्ट के सामने अपना जबाव 2 अप्रैल तक दर्ज करना होगा। ईडी की इसके बाद समय नहीं मिलेगा और हाई कोर्ट 3 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ़्तारी पर अपना फ़ैसला सुनाएगी।
आतिशी ने कहा कि, हम उम्मीद करते है कि, हमारे देश के न्यायालय ने इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करने में जो भूमिका निभाई है, वो आने वाले समय में भी निभाती रहेगी