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आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में एक निजी सदस्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें भारत सरकार से देश में न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के संविधान में 99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 को 2016 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अधिकार से बाहर माना गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सरकार को मौजूदा ज्ञापन को पूरक करने का निर्देश दिया था। हालांकि, प्रक्रिया के मौजूदा ज्ञापन के पूरक के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

संकल्प भारत सरकार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी निर्णयों के अनुसार सख्ती से कार्य करने का आह्वान करता है। प्रस्ताव आगे सरकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के ज्ञापन को शीघ्रता से अंतिम रूप देने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपायों को शामिल करने का आग्रह करता है।

इन उपायों में यह प्रावधान शामिल है कि सरकार की सभी टिप्पणियों जिसमें खुफिया जानकारी भी शामिल है, को कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए जाने के 30 दिनों के भीतर कॉलेजियम को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इस तरह के सभी अवलोकन, टिप्पणियां और इनपुट प्रासंगिक और आवश्यक होने चाहिए एवं बाहरी या अनावश्यक पहलुओं पर आधारित न हों। इस प्रावधान के अनुसरण में, सरकार को या तो कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार करना चाहिए या उसी 30 दिनों की अवधि के भीतर सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस कर देना चाहिए। यदि सरकार इस अवधि के भीतर कार्य करने में विफल रहती है, तो नियुक्ति का नोटिस जारी करने के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए।

संकल्प यह भी प्रदान करता है कि यदि सरकार पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम को सिफारिश वापस करती है और कॉलेजियम सिफारिश को दोहराता है, तो सचिव, न्याय विभाग, 15 दिनों के भीतर नियुक्ति का नोटिस जारी करने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेगा।

संकल्प में उल्लेख किया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया था कि भारत सरकार देश के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के मौजूदा ज्ञापन को अंतिम रूप दे सकती है।
इसके अलावा, यह (संकल्प) तर्क देता है कि भारत सरकार द्वारा प्रक्रिया के मौजूदा ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को पूरा करने के लिए अभी कदम उठाए जाने बाकी हैं। इसी तरह, इसमें कहा गया है कि जिन न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई है और बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा दोहराया गया है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441 और विशेष संदर्भ संख्या 1 1998 (1998) 7 एससीसी 739 को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव में जोर दिया गया है कि न्यायिक स्वतंत्रता भारत के संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है और इससे किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायिक स्वतंत्रता के विपरीत है, खासकर तब जब भारत सरकार भारतीय अदालतों के सामने सबसे बड़ी वादी है।

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