अनुसूचित जाति/जनजाति मंत्रालय, दिल्ली सरकार
मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने डीएसएफडीसी के अधिकारियों के द्वारा बोर्ड मेंबर्स को 50 हजार रुपए तक के लोन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग दी।
सभी जोनल ऑफिस में एक सहायता डेस्क भी बनाया।
वेलफेयर बोर्ड मेंबर्स अपने अपने क्षेत्र में इसे लोन का प्रचार, प्रसार करेंगे।
सभी बोर्ड मेंबर्स को एक फॉर्म भरने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपए का मानदेय दिया जाएगा।
नई दिल्ली : 28/11/2019
दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम (डीएसएफडीसी) के वरिष्ठ अधिकारियों और दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति वेलफेयर बोर्ड के मेंबर्स के साथ आज कैबिनेट मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने अपने निवास पर एक एक महत्वपूर्ण बैठक ली।
इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली में आयोजित होने वाले लोन कैंप व बोर्ड मेंबर्स के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देना है। डीएसएफएससी द्वारा कंपोजिट ऋण योजना के जरिए 50 हज़ार रुपए तक के लोन का प्रचार और प्रसार वेलफेयर बोर्ड मेंबर्स अपने अपने क्षेत्र में करेंगे, साथ ही लोन के फार्म को भरवाने में लोगों की मदद करेंगे।
इस योजना की निम्न शर्तों को जो भी आवेदक पूरा करता हो, उससे लोन जल्द दिलाने में बोर्ड मेंबर मदद करेंगे।
- आवेदक अनिवार्यतः अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कर्मचारी अथवा विकलांग श्रेणी का हो।
- दिल्ली का स्थाई निवासी हो।
- आवेदक की उम्र 18-50 वर्ष के बीच हो।
- आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रुपए 3 लाख तथा अल्पसंख्यकों के लिए रुपए 1 लाख 20 हज़ार से अधिक नहीं होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी व दिव्यंगजनो के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- आवेदक इस निगम की किसी भी योजना के तहत डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए।
आवेदक द्वारा पासपोर्ट साइज़ की चार फोटो, अनुमानित लागत का ब्योरा, जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक श्रेणी के आवेदकों द्वारा एक शपथ पत्र , दिव्यांगजनो को विकलांगता प्रमाण पत्र, पिछले तीन महीने के बिजली के बिल।
इस लोन को बेहद ही रियायती पर 40 महीने के भीतर चुकाया जा सकेगा। बोर्ड मेंबर के साथ साथ कैंप के जरिए भी इस लोन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। पहले दो विटनेस लाने होते थे, अब क्रॉस वेरिफिकेशन के जरिए इसे वेरीफाई कर लिया जाएगा। सभी बोर्ड मेंबर्स को एक फॉर्म भरने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 500 रुपए का मानदेय दिया जाएगा।
मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि जब मैंने ठाई साल पहले बतौर मंत्री इस विभाग का कार्यभार संभाला था तब डीएसएफडीसी में लोन लेने की नियम शर्तें बेहद ही कठिन थी। कई पोस्ट डेटेड चेक और गौरंटी देनी होती थी। लेकिन हमने सभी शर्तों को आसान कर दिया और अब छोटे छोटे व्यापारी भी लोन लेकर अपना काम आगे बढ़ा सकते है। यह लोन विभाग द्वारा कुल 24 चिन्हित कामों के लिए ही लिया जा सकता है, जैसे फल, फूल, सब्जी के काम, आटा चक्की, फोटोकॉपी की मशीन, बिजली का काम इत्यादि।
विभाग के अधिकारियों ने सभी बोर्ड मेंबर्स को लोन की बारीकियों को समझाया। आवेदन के बाद कुल 12 दिनों में लोन का अनुमोदन कर दिया जाएगा।
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