दिल्ली सरकार के मंत्री राज कुमार आनंद ने कहा कि दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने ठेकेदारों के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत बाह्य स्त्रोत (आउटसोर्स) कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न मिलने की शिकायतों को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के हक और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इन अधिकारों में न्यूनतम वेतन के साथ-साथ बोनस और समय-समय पर प्रदान की जाने वाली अन्य वित्तीय सहायता भी शामिल है।
इस अधिनियम के अनुसार, यह ठेकेदारों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान सुनिश्चित करें, क्योंकि ये ठेकेदार इन श्रमिकों के प्रत्यक्ष नियोक्ता हैं।
केजरीवाल सरकार बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों और श्रमिकों के अधिकारों और सेवाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और बोनस भुगतान अधिनियम 1965 का अनुपालन सुनिश्चित करती है। हम सभी ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों से आग्रह करते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन करें और श्रमिकों को बोनस भुगतान के संबंध में अपने दायित्वों को समय पर और पारदर्शी तरीके से पूरा करें।