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बीते दिनों “आप” सांसद संजय सिंह ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने उन्हें पांच फरवरी को राज्यसभा जाकर सांसद की शपथ लेने की इजाजत दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि संजय सिंह पांच फरवरी को राज्यसभा जाकर शपथ ग्रहण कर सकते हैं।

वही, कथित शराब घोटाले मामले पर कोर्ट में बहस के दौरान ईडी के सरकारी गवाह के बयान की सीसीटीवी फुटेज की ऑडियो गायब मिली। ईडी द्वारा फ़ाइल किये गए कई फुटेज-वीडियो में अनियमितता पाई गई जिसमें ऑडियो की गैर-मौजूदगी हेर-फेर देखने को मिला है। बीते दिन जब कोर्ट ने ईडी कस्टडी में रिकॉर्ड किए गए बयान की सीसीटीवी फुटेज-वीडियो की जांच करने का प्रयास किया था तो डॉक्यूमेंट ओपन ही नहीं हो सके थे। डाक्यूमेंट्स पहले फ़ाइल करने में काफी देर की गई थी और बाद में ऐसी फ़ाइल में प्रस्तुत किया गया था जो कोर्ट में चला ही नहीं। कोर्ट ने पिछली तारीख को दुबारा ईडी को वीडियो अदालत में प्ले करने का आदेश दिया था। लेकिन  ईडी द्वारा वीडियो अदालत में प्ले नही हुआ। वीडियो की आवाज भी गायब मिली। इस मामले पर कोर्ट ने ईडी से जवाब माँगा है। बता दे कि कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाये गए लोगों द्वारा लगातार यह कहा जाता रहा है कि ईडी द्वारा उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यही कारण है कि अब तक कोई भी पुख्ता सबूत ईडी द्वारा पेश नहीं किया जा सका है। अदालत में ईडी को इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है जिस पर ईडी ने बहस के लिए समय माँगा है।

ईडी ने संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था लेकिन अब तक ईडी द्वारा कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। यह स्पष्ट है कि कथित मामला में राजनीतिक प्रतिशोध के कारण आप नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

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